कोटा न्यूज़बिलासपुर संभाग

कनिष्ठ यंत्री राजेंद्र कुमार द्वारा गांव-गांव शिविर लगाकर ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्या का त्वरित किया जा रहा निराकरण।

मनमोहन सिंह ✍️

कोटा।खैरा. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित चपोरा कनिष्ठ यंत्री राजेंद्र कुमार गोड़ द्वारा गांव-गांव शिविर लगाकर ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्या का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। साथ ही नियमित बिजली भुगतान नहीं करने से होने वाली समस्या से अवगत कराकर प्रति माह बिल भुगतान करने ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं।

बिजली बिल संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने और बिजली संबंधी शिकायत मिलने पर तत्काल विभागीय अमला भेजकर सुधार करने विद्युत विभाग चपोरा द्वारा गांव- गांव शिविर अभियान चलाया जा रहा है।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित चपोरा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत केंदा, बरपाली,छतौना,परसापानी, बछालीखुर्द,मोंहदा,खैरा, चपोरा,नवागांव मोंहदा,उमरिया,पुडू,चकरभाठा, तेंदूभाटा,

रिगवार,बारीडीह,आमामुड़ा,नेवारीबहरा,सिलपहरी,

मझगंवा,बरगंवा मे शिविर लगाया गया।जहां ग्रामीण उपभोक्ताओं कि बिल संबंधित समस्या का निराकरण करते हुए नगद बिजली बिल भुगतान भी किया गया।कनिष्ठ यंत्री राजेंद्र कुमार गोड़ द्वारा बताया गया की बिल भुगतान केंद्र की दूरी अधिक होने की वजह से ज्यादातर ग्रामीण समय पर बिल जमा नहीं कर पाते हैं।समय पर बिल भुगतान नहीं होने से शासन द्वारा दी जा रही बिजली बिल हॉफ योजना की लाभ से घरेलू उपभोक्ता वंचित हो जाते हैं।जिससे उपभोक्ता के पास बगैर छूट के साथ बिल पहुंचता है।और उपभोक्ता में बिल राशि को लेकर गलतफहमी की स्थिति निर्मित होती है। जिस गांव से महज 10% लोग ही बिल जमा करते थे।अब शिविर लगाने से ग्रामीण जागरूक होकर बढ़-चढ़कर बिल भुगतान कर रहे हैं।साथ ही शिविर में विभाग द्वारा लाइन से संबंधित समस्या का त्वरित निदान भी किया जा रहा है। इस दौरान शिविर को सफल बनाने विभाग से कृष्ण कुमार हथगेंद, शिवचरण साहू, राजू यादव, सुखेन कौशिक,नरेंद्र दास मानिकपुरी,तुषार लकड़ा, सरगम राजपूत जुटे हुए हैं।

धारा 138 के तहत की जा रही हैं कार्यवाही ----

— ऐसे उपभोक्ता जिनको बिजली बिल का बकाया राशि भुगतान करने लगातार विद्युत कर्मचारियों ,अधिकारियों द्वारा मौखिक,लिखित सुचना देने के बाद भी बिजली बिल का भुगतान करने के संबंध में किसी प्रकार रुचि

नही दिखाई गई है।अंतिम चेतावनी पश्चात बिल भुगतान नहीं करने वाले 25 से अधिक डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के विरूद्ध न्यायायिक कार्यवाही करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के तहत् मामला सक्षम न्यायालय में पंजीबध किया जा रहा है।जिसमें सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है,जिसकी संपूर्ण जवाबदारी उपभोक्ता कि स्वयं की होगी।

राजेंद्र कुमार गोड़ कनिष्ठ यंत्री —–

उपभोक्ता की समस्या का निदान करना विभाग की सर्वोपरि प्राथमिकता है। विद्युत विभाग चपोरा अंतर्गत 49 ग्राम आते हैं।एक ही समय और एक जगह पर शिविर लगाकर ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली बिल सहित अन्य समस्या का निदान किया जा रहा है।

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