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नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश,बड़ी मां के साथ पांच गिरफ्तार  ।

नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश,बड़ी मां के साथ पांच गिरफ्तार  

बिलासपुर – जुना बिलासपुर के नागोराव शेष स्कूल के पीछे से गायब नाबालिग बच्ची और बड़ी मां को पुलिस ने बरामद कर लिया है। महिला ने नाबालिग को मोटी रकम लेकर बेच दी और शादी करा दी। यही नहीं महिला ने भी एक ब्यक्ति से शादी कर ली। इस मामले में पुलिस ने अजमेर से बच्ची और उसकी बड़ी मां के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

SSP पारुल माथुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 17 नवंबर 2021 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग लड़की को इसकी भाभी ज्योति गुप्ता बहला-फुसलाकर कही ले गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में धारा-363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए SSP पारुल माथुर ने टीम गठित किया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली एवं सायबर सेल के सतत् प्रयासों से ज्योति गुप्ता के मोबाईल के IMEI NO. के आधार पर मिले सुराग उपरांत सिटी कोतवाली एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम नागपुर महाराष्ट्र भेजी गई।

टीम ने IMEI No. के आधार पर सह-आरोपियॉ रुकसार खान एवं आकाश सिरवाते को नागपुर में पकड़ा गया। जिससे पूछताछ पर बताया कि इनके साथी नीरज चापले के द्वारा महिला ज्योति गुप्ता एवं नाबालिग लड़की को लेकर लाभ कमाने के आशय से उसके घर लाया था। नाबालिग बालिका का इन दोनों ने निकिता नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया।

इसके बाद ज्योति गुप्ता एवं नाबालिग लड़की को अजमेर ले जाकर अपने साथी आरोपी नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित के माध्यम से ज्योति गुप्ता का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर गोविन्द जाट नामक व्यक्ति से एवं नाबालिग लड़की का रतन प्रजापति नामक व्यक्ति से शादी करवा दिया। इसके बदले में आरोपियों को मोटी रकम मिली।

नाबालिग लड़की की शादी करवाने के पूर्व आरोपी नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित ने जबरन बालिका के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। शादी के बाद आरोपी रतन प्रजापति के द्वारा नाबालिग बालिका के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया। प्रकरण में आरोपी ज्योति गुप्ता, रुकसार खान, आकाश सिरवाते, नीरज चापड़े, नंदकिशोर शर्मा उर्फ पंडित को पुलिस टीम ने गिरफ्तार थाना लाया गया।

आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम 65000 रुपये, 04 नग टच स्क्रीन मोबाईल, 02 नग की-पैड मोबाईल जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा-363, 366(क), 368, 370(1), 376, 34 भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

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