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सीसीटीवी फूटेज के आधार पर पकड़ा गया ट्रेन से मोबाइल छीनकर भागने वाला आरोपी।

 

आरपीएफ टास्क टीम -01तथा जीआरपी बिलासपुर के संयुक्त कार्रवाई मे सीसीटीवी फूटेज के आधार पर पकड़ा गया ट्रेन से मोबाइल छीनकर भागने वाला आरोपी
1. अपराध संख्या- 59/2023 U/S- 379,356 आईपीसी दिनांक 13.06.23

2.बरामद तथा जप्त संपत्ति का मूल्य** 01 रेडमी कंपनी का मोबाइल कीमत-13000/- ₹

3. गिरफ्तार व्यक्ति के नाम और पता*:-नाम – पुकार दास उर्फ़ – छोटू पिता- स्व.नवल दास उम्र-27 साल निवासी- नूतन चौक गत्वा तालाब के पास , भिलाई 3,थाना – पुराना भिलाई जिला- दुर्ग (छ.ग.)

4. घटना का संक्षिप्त विवरण  :-वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त श्री दिनेश सिंह तोमर सर के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन-यात्री सुरक्षा अभियान के क्रम मे प्रभारी टास्क टीम-01 उ.नि.कुलदीप सिंह साथ मे प्र.आ.रमेश कुमार पटेल प्र.आ. सत्यम सरकार आ.बैद्यनाथ एवं जीआरपी बिलासपुर के थाना प्रभारी,प्र.आ.संतोष ठाकुर व स्टॉफ के द्वारा आज दिनांक -22.06.23 को पूर्व में गाड़ी संख्या -08747 मे दिनांक -10.05.23 हुए फोन छीन कर चलती गाड़ी से कूद कर भागने की घटना के सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज के आधार पर संयुक्त कार्यवाही के दौरान प्लेटफार्म संख्या- 06 बिलासपुर स्टेशन पर गश्त के दौरान उक्त घटना में संलिप्त आरोपी के मिलते जुलते हुलिए के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को सीसीटीवी मे निगरानी के दौरान घूमते हुए देखा गया। जिसके उक्त संदिग्ध होना प्रतीत होने पर घेरा बंदी कर पकड़ा गया चेक करने पर उसके कब्जे से एक रेडमी कंपनी का मोबाइल पाया गया जिस सम्बन्ध मे वैधानिक दस्तावेज की मांग करने पर कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं दिखा पाया।पूछने पर नाम व पता- पुकार दास उर्फ़ – छोटू ,पिता- स्व.नवल दास उम्र- 27 साल निवासी- नूतन चौक गत्वा तालाब के पास , भिलाई 3,थाना – पुराना भिलाई जिला- दुर्ग (छ.ग.) के कब्जे से प्राप्त मोबाइल के संबंध मे पूछ-ताछ करने पर बताया की 01 माह पहले उक्त मोबाइल को गाड़ी से लालच वश ट्रेन नंबर 08747 से छीनकर भागा था, एवं पैसे की कमी के कारण उसे बेचने के फिराक मे बिलासपुर स्टेशन मे घूम रहा था उक्त मोबाइल का IMEI न.को मिलान करने पर जीआरपी बिलासपुर मे पूर्व मे दर्ज अ.क्र.-59/23 धारा -379,356 दिनांक-13.06.23 का होना पाया गया। जीआरपी थाना बिलासपुर लाया गया एवं उक्त अपराध का आरोपी पाकर मामले मे सम्बद्ध किया गया जिसे आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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