अब लर्निंग लाइसेंस के लिए वाहन चालकों को परिवहन कार्यालय जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, अब आपके घर आस पास बनेगी लर्निंग लाइसेंस।

अब लर्निंग लाइसेंस के लिए वाहन चालकों को परिवहन कार्यालय जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, अब आपके घर आस पास बनेगी लर्निंग लाइसेंस।
बिलासपुर। अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए वाहन चालकों को परिवहन कार्यालय जाने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी और न दलालों के चक्कर में फंसेंगे। घर के नजदीक लाइसेंस बना सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से जिले में 30 नए परिवहन सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा केंद्र का संचालन कोई भी कर सकता है। इच्छुक आवेदक या संस्था से विभाग ने आवेदन मंगाया है। इससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा।परिवहन विभाग ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 मई की शाम पांच बजे तक रखी है। आवेदन लगरा स्थित आरटीओ कार्यालय के कक्ष क्रमांक 15 में रखे बाक्स में जमा करना होगा। जिला परिवहन अधिकारी अमित बेक ने बताया कि 30 मई को आवेदन पत्र पेटी खोले जाएंगे एवं छंटनी की जाएगी। इसके बाद एक जून को पात्र आवेदकों की सूची जारी की जाएगी। सूची पर दावा एवं आपत्ति लेने का काम दो एवं तीन जून तक किया जा सकेगा। इसके बाद पात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तावित की गई स्थलों का भौतिक निरीक्षण करने के लिए विभाग की एक टीम पहुंचेगी। भौतिक निरीक्षण के बाद पात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन नौ जून को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क 200 रूपये है। जिसे आनलाइन जमा किया करना होगा।परिवहन सुविधा केंद्र खोलने के लिए कोई व्यक्ति, संगठन, संघ, पंजीकृत स्व सहायता समूह, सहकारी समिति अथवा विविध इकाई योग्य है। वह आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर है। इसकी मदद से भी आवेदक जानकारी ले सकते हैं।
इन जगहों को किया गया प्रस्तावित।
जिले में प्रस्तावित 30 सुविधा केंद्रों में कलेक्टर कार्यालय के आसपास, राजेन्द्र नगर,, जरहाभाठा, मंगला, उसलापुर, व्यापार विहार, चुचुहियापारा, तोरवा तेलीपारा, जूना बिलासपुर, तारबहार, मोपका, राजकिशोर नगर, अशोक नगर, दयालबंद, रतनपुर, सकरी, तिफरा, बोदरी, मल्हार, बिल्हा, कोटा, मस्तूरी, जोंधरा, तखतपुर, सीपत, कोनी, बेलतरा, बेलगहना शामिल हैं।
इन शर्तों का करना होगा पालन।
कम से कम 100 वर्ग फुट का स्वयं का भवन या किराया अनुबंध भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
लर्निंग लाइसेंस के लिए अलग कक्ष होना जरूरी है।
सुविधा केंद्र संचालन के लिए जीएसटी प्रमाण पत्र या नगरीय निकाय द्वारा जारी गुमाश्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
केंद्र में सीसीटीवी कैमरा जरूरी।

