वाहनों में साउंड बॉक्स बजने पर परमिट होगा निरस्त,ट्रांसपोर्ट संघ को नियम-कायदों से कराया गया अवगत।
वाहनों में साउंड बॉक्स बजने पर परमिट होगा निरस्त,ट्रांसपोर्ट संघ को नियम-कायदों से कराया गया अवगत।
वाहनों में साउंड बॉक्स बजने पर परमिट होगा निरस्त,ट्रांसपोर्ट संघ को नियम-कायदों से कराया गया अवगत।
बिलासपुर, । जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीशनल एसपी उमेश कश्यप, एसडीएम पीयूष तिवारी, आरटीओ आनंदरूप तिवारी, सीएसपी उमेश गुप्ता सहित ट्रांसपोर्ट संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। संघ के सदस्यों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जारी किये गये दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई। संघ के सदस्यों ने सभी नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया।बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी ने कहा कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी भी वाहन मे डीजे या साउन्ड बॉक्स नहीं लगाया जाएगा I किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स नहीं बजना चाहिए। वाहन में साउंड बॉक्स मिलने पर साउंड बॉक्स जब्त कर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जब्त साउंड बॉक्स को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा और यदि दूसरी बार वाहन को पकड़ा जाता है तो उस वाहन का परमिट ही निरस्त कर दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा।