जंगल में अवैध कटाई कर कब्ज़ा करने वाले तीन आरोपी को वनविभाग ने कार्यवाही कर भेजा जेल।
जंगल में अवैध कटाई कर कब्ज़ा करने वाले तीन आरोपी को वनविभाग ने कार्यवाही कर भेजा जेल।
कोटा।कुमार निशांत वन मंडल अधिकारी बिलासपुर एवं सुनील कुमार बच्चन उप वन मंडल अधिकारी बिलासपुर के मार्गदर्शन में वन परीक्षेत्र रतनपुर अंतर्गत बानाबेल सर्किल के सोडाखुर्द परिसर के कक्ष क्रमांक 2553 संरक्षित वन क्षेत्र मैं अवैध रूप से सगोन् एवं अन्य मिश्रित प्रजतियो का अवैध कटाई कर अवैध अतिक्रमण करने के आरोप में आरोपी
1. जीवराखन पिता मनहरण यादव उम्र 30 वर्ष साकिन सोडाखुर्द
2. सूरज कुमार पिता बंसीलाल सोनी उम्र 35 वर्ष गांव सोडाखुर्द तथा
3.बल्लू उर्फ पटैतराम पिता बुधराम उम्र 35 वर्ष गांव लोहाड़िया को
1. भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (𝚒) क एवं ग
भारतीय वन अधिनियम (छत्तीसगढ़ संशोधन )2014 क-4
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 ( 𝚒𝚒)
3.जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 2 ग धारा 7 धारा 55 धारा 58
4. लोक संपत्ति की नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2) ड ,के तहत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटा के समक्ष न्यायिक रिमांड आवेदन पेश किया गया जहां प्रकरण के संबंध में विवेचना उपरांत तीनों आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया.उक्त कार्यवाही में वन विभाग के निम्न स्टॉप सम्मिलित रहे- गोपाल प्रसाद जांगड़े परिक्षेत्र अधिकारी रतनपुर, मोहम्मद शमीम परिक्षेत्र सहायक बानाबेल
अमर मनेश्वर , जितेंद्र सोनवानी , ज्योति सोनी, हेमंत उदय, मुलेश जोशी, संदीप जगत, पंकज साहू, संतोष कश्यप,आकाश श्रीवास्तव, का कार्यवाही में मुख्य भूमिका रहा।