बिलासपुर । जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर द्वारा केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के लिए आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। योजनांतर्गत एक जिला एक उत्पाद के तहत् बिलासपुर जिले को मतस्य आधारित उत्पाद आबंटित किया गया है, जिसमें निजी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी शामिल किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत प्रति पात्र उद्योगों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से के्रडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी परन्तु अधिकतम 10 लाख रू. दिये जाने का प्रावधान है एवं लाभार्थी की कुल लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान राशि होगा एवं शेष राशि बैंक ऋण होगा। योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश के लिए मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्योगों को सहायता देने के संबंध में मत्स्य आधारित उत्पादों का उत्पादन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। नये उद्यमों को सहायता केवल मत्स्य आधारित उत्पादों के लिए ही दी जाएगी। मत्स्य आधारित उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पाद हेतु केवल ऐसे आवेदकों को सहायता दी जाएगी जो उन उत्पादों का पहले से ही प्रसंस्करण कर रहे है। उद्यम अनिगमित होना चाहिए और उसमें 10 से कम श्रमिक होना चाहिए। उद्यम के स्वामित्व की स्थिति स्वामित्व, भागीदार फर्म हो सकती है। आवेदक 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। आवदेन न्यूनतम 8वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। आवेदक आवदेन हेतु पीएमएफएमई के आॅनलाईन पोर्टल http://pmfme.mofpi.gov.in/ में रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकता है। इस योजना एवं आवेदन की प्रकिया की अधिक जानकारी के लिए मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, प्रथम तल न्यू कम्पोजिट बिल्ंिडग, बिलासपुर में संपर्क कर सकते हैं, अथवा मोबाईल नंबर 7697230751, प्रबंधक श्री शुभम शुक्ला से संपर्क कर सकते हैं।