अन्य प्रदेश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला,शराब दुकान के खुले जाने को दी गई थी चुनौती

0 बिलासपुर उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला।

0 शराब दुकान के खुले जाने को दी गई थी चुनौती ।

0 इसके लिए तय समिति को किया गया भंग।

0 HC में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई।

0 सरकार के द्वारा बनाए गए समिति को क्या किया भंग।

0  बेवरेज कॉरपोरेशन ने बनाई थी समिति।

बिलासपुर  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शराब दुकानो को फिर से खोले जाने को लेकर अपना फैसला सुना दिया है।  हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि, लाभ दाम के दौरान अगर शराब दुकान खोले जाते हैं तो, इससे कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा है। वहीं ये नेशनल डिजास्टर एक्ट के खिलाफ होगा। लिहाजा दो अलग-अलग सुनवाई में बिलासपुर  हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और गौतम भादुड़ी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और आखिरकार जजों ने छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन द्वारा गठित कमेटी को निरस्त कर दिया।  हालांकि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में लॉक डाउन की तिथि बढ़ाए जाने या इसकी समाप्ति में जिन अति आवश्यक सेवाओं को शुरू किया जाता है..! अगर उसमें शराब दुकान खोले जाने की व्यवस्था की जाती है तो,याचिकाकर्ता फिर से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है।  याचिकाकर्ता ममता शर्मा के वकील रोहित शर्मा ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए कहा कि, फिलहाल बिलासपुर हाईकोर्ट ने शराब दुकान खोलने की पूर्व बनाए गये उक्त समिति को भंग कर दिया है।

Youtube Channel

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!